DUBLIN : आयरलैंड के रेगुलेटर्स ने इंस्टाग्राम पर चिल्ड्रन प्राईवेसी को लेकर बड़ा फाइन लगाया है। चिल्ड्रन प्राइवेसी के नियमों के उल्लंघन को लेकर इंस्टाग्राम पर 32 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंस्टाग्राम पर आरोप है कि उसने बच्चों के फोन नंबर और ईमेल एड्रेस को लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। ये एक लंबे वक्त से चल रहा केस था, जिस पर अब इंस्टाग्राम को भारी झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने कथित तौर पर प्रोफाइल विजिट जैसे एनालिटिक टूल तक पहुंचने के लिए बिजनेस अकाउंट को अपग्रेड किया, इससे उनका पर्सनल डेटा का काफी हिस्सा सार्वजनिक हो गया। इसमें फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी शामिल हैं।
अब इंस्टाग्राम के पेरेंट कंपनी मेटा ने इस जुर्माने के खिलाफ आगे अपील करने का मन बनाया है। बता दें कि ये तीसरा मौका है जब कंपनी को रेगुलेटर्स के फाइन का सामना करना पड़ा है। इंस्टाग्राम के खिलाफ फाइन का फैसला सुनाते हुए आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने बीते शुक्रवार अपना फैसला सुनाया है, जिसके तहत कंपनी पर 405 मिलियन यूरो का फाइन लगाया जाता है। भारतीय रुपयों में इस फाइन को तब्दील करें तो ये करीब 32 अरब 17 करोड़ 44 लाख 15 हजार रुपए होता है।
वहीं इस बारे में मेटा के अधिकारियों ने बताया कि ये इंक्वायरी पुरानी सेटिंग्स पर आधारित थी, जिसे हमने एक साल पहले ही अपडेट कर दिया है। इसके बाद से अभी तक हम कई फीचर्स रिलीज कर चुके हैं जो बच्चों के पर्सनल डेटा और सूचनाओं को सुरक्षित बनाते हैं। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई शख्स अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट प्राइवेट हो जाता है।