BSF के पास जांच या FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं : योगेश बहादुर
न हमारे पास FIR का अधिकार न जांच का, हम अगर किसी को पकड़ते हैं तो लोकल एजेंसी को सौंप देते हैंः बीएसएफ
NEW DELHI : बार्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के दायरे को बढ़ाने का मामला तूल पकड़ चुका है। एक तरफ इस फैसले का पंजाब में जमकर विरोध हो रहा है वहीं पूर्वी कमान के ADG BSF योगेश बहादुर ने विभिन्न अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि बीएसएफ को ऐसी कोई खास पावर नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि “बंगाल, असम और पंजाब में BSF के लिए काम करने की सीमा को गृह मंत्रालय ने 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। BSF के पास जांच या FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं है, हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप देते हैं।”
बीएसएफ ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश में बढ़ाया अधिकार क्षेत्र राज्य पुलिस के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य में एक सक्षम प्रावधान है। साथ ही कहा कि बीएसएफ भारत-बांग्लादेश, सीमा पर संचालन, गश्त (patrolling) संयुक्त नाका तैनात करने और मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए पुलिस के साथ मिलकर कार्य कर रही है।