कोटकपूरा फायरिंग मामल : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर अपील पर पंजाब सरकार को किया नोटिस जारी

Chandigarh : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर अपील पर पंजाब सरकार को नोटिस आफ मोशन जारी किया है। कुंवर विजय प्रताप ने कोटकपूरा गोलीबारी मामले की जांच को रद्द करते हुए एक सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी है। वकील एपीएस शेरगिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह एवं जस्टिस एके वर्मा के बैंच ने सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर तय की है। कोटकपूरा फायरिंग मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पुरानी एसआईटी रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के 4 माह बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर की है। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पारित एक आदेश में न केवल कोटकपूरा फायरिंग की जांच को “राजनीति से प्रेरित” बताते हुए खारिज किया था, बल्कि राज्य को तत्कालीन आईजीपी कुंवर विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का पुनर्गठन करने के लिए भी कहा था। साथ ही कोर्ट ने एक और एसआईटी बिना विजय प्रताप के बनाने का आदेश दिया था।

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