काेविड गाईडलाईनस का पालन सुनिशि्चत करना हाेगा

पंजाब सरकार द्वारा पंजाब काे अनलाक करने का आदेश जारी कर दिया है। अब पंजाब में काेई साप्ताहिक या नाईट कर्फयू नहीं लगेगा।कालेज व काेचिंग सैंटर खाेलने की भी इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही सभी बार, रेस्तरां, स्पा, जिम, माल आदि भी पूरी तरह से खाेलने की इजाजत दे दी गई है। मगर हाेटल इंडस्ट्री में एक शर्त रखी गई है, कि सारे हाेटल स्टाफ काे कम से कम एक काेविड वैक्सीन की डाेज़ लगी हाेनी अनिवार्य है। इतना ही नहीं समाराेह आदि में शामिल हाेने वाले लाेगाें की गिनती भी 100 (इनडाेर) व 200 (आऊटडाेर) कर दी गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा काेविड रिव्यु मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया है, जिसकाे लेकर नाेटीफिकेशन जल्दी ही जारी हाेगी। उक्त आदेश साेमवार से लागू हाेंगे। मगर काेविड गाईडलाईनस का पालन सुनिशि्चत करना हाेगा।

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