मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बाहर आए नरेश गोयल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी. गोयल फिलहाल रिलायंस अस्पताल में भर्ती हैं और उनको एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया है. मानवीय और मेडिकल आधार पर गोयल ने अंतरिम बेल मांगी थी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों ही कैंसर से पीड़ित हैं. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने बेल का विरोध किया था और कहा था कि वह इसके बजाय उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज एक और महीना कराया जाना चाहिए.

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