NEW DELHI : देशभर में आज से 2000 रुपये के नोट बदलने शुरू हो गए हैं। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ओर से साफ कर दिया गया है कि इन नोटों को बदलवाने के लिए आम लोगों को ना तो आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी, ना ही किसी तरह का आधिकारिक वेरिफाइड डॉक्युमेंट उन्हें उपलब्ध कराना होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बैंक की शाखा में 2000 रुपये के 10 नोट ले जाकर आसानी से बदलवा सकता है।
रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा।
RBI ने कहा है कि बैंकों को गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता को कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। बैंकों को सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रान्च में छायादार वेटिंग स्थान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराई जाएं। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 रुपये के नोट बदल पाएंगे।
जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं। ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजेक्शन भी करते हैं।
RBI के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन 2000 रुपये के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रान्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।