जालंधर, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज 1 जून, 2024 को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
अधिक जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के तहत जिला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में 01.06.2024 को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल मतदान की तिथि 01.06.2024 को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा। इस आदेश की आवश्यकता को देखते हुए इसे एकतरफा पारित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, जालंधर और सभी उप मंडल मैजिस्ट्रेट इस आदेश को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे।