डिप्टी कमिश्नर द्वारा मोबाइल फोन और सिम कार्ड को लेकर आदेश जारी

जालंधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने फौज़दारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकरों का प्रयोग करते हुए साइबर क्राइम को रोकने, लोकहित को ध्यान में रखते कानून व्यवस्था बनाए रखने के कारण आदेश जारी किए है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीदार को पहचान पत्र/आईडी फोटो प्राप्त किये बिना मोबाइल फोन एवं सिम नहीं बेचेंगे तथा ग्राहक/विक्रेता को मोबाइल फोन खरीदते अपनी फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन ‘ख़रीद सर्टिफिकेट’ भी देंगे।

इसके अलावा फोन खरीदते समय खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/जानकार व्यक्ति, जिसके खाते से यू.पी.आई. यदि भुगतान कार्ड या ऑनलाइन किया जाता है तो व्यक्ति की आई.डी. दुकानदार लेने के ज़िम्मेदार होंगे।रजिस्टर पर ग्राहक का नाम और जन्मतिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, उस व्यक्ति की आईडी, जिसे फोन या सिम बेचा गया है या जिससे फोन खरीदा गया है, का प्रमाण प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। मोबाइल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति का प्रमाण, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फोन की बिक्री/खरीद की तारीख और समय, जिस व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है उसका आईडी प्रमाण और रिकॉर्ड रजिस्टर के अनुसार ग्राहक का फोटो रखना होगा।यह आदेश 29.11.2023 से 28.02.2024 तक लागू होंगे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *