चुनाव संहिता लागू करने वाले पक्षों को 96 घंटों के दौरान कड़ी निगरानी रखने के निर्देश

जालंधर, लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान जालंधर की लोकसभा सीट का जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, चुनाव आब्जर्वर और जिला चुनाव अधिकारी ने उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की ताकि चुनाव के आखिरी पड़ाव में आदर्श चुनाव प्रक्रिया को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किया जा सके।

इस दौरान जनरल आब्जर्वर जे. मेघनाथ रेड्डी, पुलिस आब्जर्वर सतीश कुमार और खर्च आब्जर्वर माधव देशमुख, जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर राहुल एस. ने कहा कि आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के दौरान आखिरी 96 घंटे सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उन उम्मीदवारों और पार्टियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी जो मतदाताओं को किसी भी तरह से लुभाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी या पार्टी की ओर से ऐसी कोई घटना सामने आती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रचार नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन और वायरलेस फोन को मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

चुनाव आब्जर्वर ,जिला चुनाव अधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने आदर्श चुनाव संहिता लागू करने वाले सभी संबंधित पक्षो , विशेषकर आबकारी विभाग को जिले में शराब की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने को कहा।उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा क्षेत्र जालंधर में शराब बांटने की कोई घटना सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि ड्राई डे के दौरान होटल, बार, रेस्टोरेंट के अलावा अन्य खाने-पीने की जगहों पर शराब परोसना भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बांटे जाने वाले पैसों और अन्य संदिग्ध चीजों के लेनदेन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए।

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