जालंधर, अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि ज़िला जालंधर ( देहाती) की सीमा में पड़ते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को शरेआम सड़कों और जनतक स्थानों पर नहीं छोडेगा। यह आदेश 8 नवंबर 2024 तक लागू रहेगा।