कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल के बारे में जानिए, सजा-ए-मौत से लेकर कौन-कौन से प्रावधान?

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास (West Bengal Anti Rape Bill) हो गया है. ममता सरकार ने अपराजिता विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद विधानसभा में पेश किया था. इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था. सत्र के पहले दिन आज एंटी रेप बिल पेश सदन में पेश किया गया था. सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है.इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में इस बिल के समर्थन में कई उदाहरण दिए. ये भी पढ़ें-सो रही थी, अचानक रात 3 बजे आए और फिर… : चाकू और पेपर स्प्रे के साथ काम कर रहीं आरजी कर की डॉक्टर विधानसभा में बिल पर बहस के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 साल की दलित महिला के साथ रेप और 2013 में बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एक कॉलेज छात्रा की रेप और बर्बर हत्या के साथ ही पिछले हफ्ते जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चे के रेप का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से ज्यादा है. वहां न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल की महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा.”

बिल पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो. इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. हमें परिणाम चाहिए. यह सरकार की जिम्मेदारी है. हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम मुख्यमंत्री के बयान को आराम से सुनेंगे, वह जो चाहें कह सकती हैं लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू किया जाएगा.”

 

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