दुकानों की सीमा से बाहर सड़क और फुटपाथ पर सामान बेचने पर भी मनाही

जालंधर, ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस, जालंधर, संदीप शर्मा ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में दुकानों के साथ फुटपाथ पर अनधिकृत बोर्ड लगाने दुकानदारों द्वारा दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों पर सामान रख कर और फुटपाथ पर सामान बेचने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश 11.06.2024 तक लागू रहेगे।

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