चंडीगढ़ , पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सैनी को छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। सैनी को बुधवार देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके वकीलों ने इसके खिलाफ वीरवार सुबह हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर तुरंत सुनवाई की अपील की। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुबह सुनवाई की और पंजाब सरकार काे नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद आज ही तीन बजे दोबारा सुनवाई का समय तय किया। बहस के बाद हाई कोर्ट ने सैनी को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए।
दूसरी ओर, सुमेध सिंह सैनी के परिवार की तरफ से भी हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। इस पर अभी सुनवाई होनी है। याचिका में आरोप है कि सैनी जांच में सहयोग करने के लिए विजिलेंस के पास गए थे लेकिन विजिलेंस ने उनको अवैध तरीके से हिरासत में रख लिया।
पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के वकीलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने सुमेध सैनी को पहले ही विभिन्न मामलों में अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके बावजूद विजिलेंस ने किसी भी तरह से सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार करना जैसे तय कर रखा था। याचिका में कहा गया है कि सैनी की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना के कारण की गई है. याचिका में कहा गया है कि सुमेध सिंह सैनी हाई कोर्ट के आदेश बाद विजिलेंस ब्यूरो के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उनको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी सही नहीं है। याचिका पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया। इसके बाद पंजाब सरकार ने याचिका पर तुरंत सुनवाई न करने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। पंजाब सरकार को इस प्रकरण में जवाब देने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने तीन बजे सुनवाई का समय तय किया। इसके बाद अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।