जालंधर, वोटर सूची की विशेष सरसरी सुधाई-2024 अधीन 2 और 3 दिसंबर को जिले के सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे है।
इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी विशेष सारंगल ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रह कर विशेष कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) आवेदकों से दावे एवं एतराज प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि बीएलओ के पास वोटर सूचियां उपलब्ध होंगी, जिसके माध्यम से वोटर अपने विवरण की पुष्टि कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी वोटर का नाम सूची में नहीं है या विवरण गलत है या पता बदल गया है तो वह कैंप के दौरान आवश्यक फार्म भर सकता है।
श्री सारंगल ने कहा कि वोटर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नं. 6, नाम पर एतराज की कटौती के लिए फार्म न. 7, वोटर सूची में दर्ज एतराज की दरूस्ती, रिहायश तबदीली, दिव्यांगों द्वारा मार्किंग डुप्लिकेट वोटर कार्ड प्राप्त करने के लिए फार्म नंबर 8, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर बीएलओ या संबंधित चुनाव रजिस्ट्रेशन दफ्तर में दिए जा सकते है।
उन्होंने कहा कि यह फार्म भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) डाउनलोड कर या राष्ट्रीय वोटर सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) पर ऑनलाइन भरे जा सकते है। उन्होंने आगे कहा कि फार्म भरने के संबंध में जानकारी वोटर हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त की जा सकती है या 1950 पर काल करके संपर्क किया जा सकता है
जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि भारतीय चुनाव आयोग अब वोटर बनने के लिए एक वर्ष में एक के बजाय चार अवसर दे रहा है, अर्थात अगले वर्ष में चार तिमाहियों 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु के होने वाले युवा भी इस अभियान के दौरान पहले से फार्म भर सकते है। उन्होंने कहा कि इस फार्म पर उस तिमाही में विचार किया जाएगा जिसमें आवेदक 18 वर्ष का हो जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने योग्य नागरिकों विशेषकर युवाओं से वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील करते हुए लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक वयस्क को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने को कहा।