चंडीगढ़. पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना वायरस संक्रमित के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने रैलियों पर रोक लगा दी है. सरकार के आदेशों के बाद राज्य में कोई भी राजनीतिक दल (Political party) रैलियों का आयोजन नहीं कर पाएगा. इसके साथ ही सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों (Educational Institutions) को बंद करने का भी निर्णय लिया है. 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) की मियाद को भी सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. इसी के साथ अगर कोई भी इस फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू को भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया। शादी व अंतिम संस्कार व अन्य घरेलू समारोह के लिए इंडोर कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की संख्या पर अनुमति दी गई है। स्कूल- कॉलेजों को भी अब 30 अप्रैल तक बंद करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इसी के साथ मॉल को रियायत देते हुए 200 लोगों को एंट्री की मंजूरी दी गई है। निर्देशों अनुसार मॉल में 20 दुकानों में अब 200 की अनुमति है। इसी के साथ एक दुकान में 10 में लोग प्रवेश कर सकते है। कैप्टन की तरफ से पुलिस और जिलों के प्रशासन को आदेश दिया गया है कि कि रैलियों के लिए तम्बू देने वाले मालिकों और बुकिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। आयोजन स्थल के मालिक, जो इस तरह के आयोजनों के लिए जगह प्रदान करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसी के साथ उनके स्थानों को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ दफ्तरों में पुलिस डीलिंग प्रतिबंधित की गई है और इसके साथ ऑनलाइन और वर्चुअल मोड को प्रोत्साहित करने के दिशा-निर्देश जारी हुए है।