
जालंधर (विशाल) अब 10 बजे के बाद बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की खैर नहीं। कोरोना वायरस के प्रभाव के मद्देनजर आज पंजाब में नाइट कफ्र्यू लागू हो गया। होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9.30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। कफ्र्यू में ढील देने या इसे बढ़ाने को लेकर अगला फैसला 15 दिसंबर को लिया जाएगा। फिलहाल आज से रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसी के साथ कोविड संबंधी नियमों की पालना न करने पर जुर्माना मौजूदा 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। जालंधर में पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को फील्ड अफसरों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लगाए गए रात के कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अपने-अपने इलाकों को अपराध मुक्त बनाने की हिदायतें भी दीं। भुल्लर ने समूह फील्ड आधिकारियों को सख़्त निर्देश जारी किए कि रात को 10 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक सड़कों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि व ग़ैर-ज़रूरी काम न होने दिया जाये। उन्होंने कहा कि सभी होटल, रैस्टोरैंट, मैरिज पेलेस इत्यादि रात को 9.30 बजे तक बंद होने चाहिएं।उन्होंने अधिकारियों / कर्मचारियों को लोगों की तरफ से बाहर निकलने पर कोविड प्रोटोकाल, जिस में मास्क पहनना और शारीरिक दूरी शामिल है, का पालन यकीनी बनाने के लिए कहा है। उधर, लुधियाना पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए लगाए नाइट कफ्र्यू को लेकर पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। इस संबंध में महानगर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी जाएगी और कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीपी ने कहा कि जिन लोगों ने दिसंबर में रात की शादियां बुक करा रखी हैं, वह अब दिन के लिए बुक करा लें। समारोह में कम लोगों को ले जाएं। जिन लोगों को रात के समय स्टेशन से होटल या अपने घर जाना है, वो आ जा सकते हैं। अगर सरकारी हिदायतों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहें