JAMMU : जम्मू-कश्मीर में चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार है।
श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब जम्मू-कश्मीर में चुनावों का बिगुल बज सकता है।