देश के बैंकों और एनबीएफसी में हजारों करोड़ की राशि ऐसी पड़ी है, जिनके दावेदार नहीं हैं. इनमें से कुछ अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल भी नहीं है. नॉमिनी होने से बैंकों को अनक्लेम्ड राशि को कम करने में सहूलियत मिलती. इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी के पास मौजूदा सेविंग अकाउंट के लिए नॉमिनी का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे नए और सभी मौजूदा ग्राहकों के सेविंग अकाउंट और सेफ्टी लॉकर में नॉमिनी का नाम लें.
केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि बड़ी संख्या में अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है. नॉमिनी देने का मकसद जमाकर्ताओं की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों की परेशानी को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान करना है. केंद्रीय बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार, रिजर्व बैंक के आकलन के आधार पर यह पाया गया कि बड़ी संख्या में सेविंग अकाउंट में नॉमिनी उपलब्ध नहीं हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘मृत जमाकर्ता के परिवार के सदस्यों को असुविधा और कठिनाई से बचाने के लिए हम सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए नॉमिनी का नाम लेने पर जोर देते हैं, जिनके पास सेविंग अकाउंट, सुरक्षित अभिरक्षा लेख और सेफ्टी लॉकर हैं