होम लोन समेत इन बातों की देनी होगी जानकारी, रिटर्न भरने से पहले जान लें

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए नया आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार नए फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को कई नई जानकारी रिटर्न भरते समय देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी किए गए सभी फॉर्म में बड़े बदलाव हुए हैं। बदलाव के बाद कर-बचत निवेश, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और वेतन के अलावा अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जानकारी देनी होगी।

साथ ही, एसेट और देनदारियों की रिपोर्टिंग पर को आसान बना दिया है। इतना ही नहीं, स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड से ₹1.25 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) वाले लोगों को सरल ITR-1 चुनने की अनुमति दी है।

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