नई दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने करदाताओं को राहत देने के लिए इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलावों को नोटिफाई कर दिया है। इससे सैलरीड एंप्लॉयीज के लिए कलेक्ट किए जा चुके TCS या डिडक्ट किए जा चुके TDS का क्रेडिट क्लेम करना आसान हो जाएगा। साथ ही, इन बदलावों के चलते नाबालिगों के TCS क्रेडिट का क्लेम पैरंट्स कर सकेंगे। फाइनैंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार को बताया कि आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 192 के सब सेक्शन 2B को फाइनैंस एक्ट 2024 के तहत संशोधित किया गया है। इससे सैलरीड एंप्लॉयीज के मामले में टैक्स डिडक्शन के लिए किसी भी TDS या TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) को चैप्टर Chapter XVII B या चैप्टर XVII-BB में शामिल कर लिया जाएगा