जालंधर,भक्त कबीर जी के प्रकाश उत्सव सम्बन्धित 21 जून को अलग- अलग संस्थानों द्वारा सजाई जा रही शोभा यात्रा दौरान अमन- कानून बहाल रखने और धार्मिक भावनाओं के मद्देनज़र अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट डा. अमित महाजन ने अंडे, मीट, शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए है।
फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 और पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 और पंजाब लायसैंस नियमांवली 1956 के नियम 9 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21 जून को भक्त कबीर जी के मंदिर के नज़दीक जहाँ से शोभा यात्रा शुरू होनी है और जहां से शोभा यात्रा निकलनी है के आस-पास की मीट, अंडे और शराब की सभी दुकानें को बंद रखने के आदेश दिए गए है। इसके इलावा 22 जून को भक्त कबीर जी के मंदिर के आस-पास अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।