सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पर अपनी स्पष्ट मुहर लगा दी, लेकिन 40 साल पहले, जब केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया था, तो अदालत ने चुनाव को रद्द कर दिया था और 85 मतदान केंद्रों में से 50 पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था. अगस्त 1980 में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने राजनीतिक दलों के सामने एक प्रोटोटाइप वोटिंग मशीन प्रस्तुत की.
इसके दो साल बाद, 1982 में, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने घोषणा की कि केरल में उस वर्ष के विधानसभा चुनावों के दौरान पारूर निर्वाचन क्षेत्र के 84 मतदान केंद्रों में से 50 में इस मशीन का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा. केंद्र सरकार ने मशीनों के उपयोग को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन ईसीआई ने अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे चुनावों पर “अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण” की शक्ति देता है.