NEW DELHI : दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिर्फ वैक्सीन ले चुके शिक्षक और कर्मचारियों को ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार के जिन शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक टीका लगाया जाना चाहिए।
15 अक्टूबर के बाद बिना वैक्सीनेशन के लिए स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी अनुपस्थिति को अवकाश माना जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जून को आदेश जारी किया था, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों के हेड्स को कहा गया था कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूल में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग पाए।
वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को एक बैठक में यह निर्णय लिया कि त्यौहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति ‘अच्छी’ है लेकिन एहतियात बरतने चाहिए।