जालंधर,(विशाल)- डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट -2020 के अंतर्गत बिजनसमैन करुण धवन को शहर में पाईप फिटिंग उद्योग स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक प्रवानगी सर्टिफिकेट सौंपा। डिप्टी कमिश्नर जिनके साथ उप मंडल मैजिस्ट्रेट राहुल सिद्धू और जनरल मैनेजर दीप सिंह गिल मौजूद थे की तरफ से जालंधर में मै /स वैलबौंड पाईप फिटिंग प्राईवेट लिमटिड के नाम पर पाईप फिटिंग यूनिट लगाने के लिए यह सर्टिफिकेट ‘बिजनस फस्ट पोर्टल ’ पर अप्लाई करने के बाद सौंपा गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत ‘बिज़नस फस्ट पोर्टल ’ पर नया कारोबार शुरू करने के लिए अप्लाई करने के बाद सभी सबंधित एन.ओ.सी 15 दिनों में पूरी की जाती हैं। उन्होनें बताया कि नया कारोबार/बिजनेस शुरू करने के लिए एन.ओ.सी सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां इस माध्यम के द्वारा रिकार्ड समय में पूरी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आवेदक को सबंधित विभाग की तरफ से अपेक्षित एन.ओ.सी. तीन साल के समय में प्राप्त करनी होती है, जबकि कि वह अपना कारोबार शुरू करने के लिए इस पोर्टल के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी ले सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उद्योग और कामर्स विभाग की तरफ से कारोबार आसानी के साथ शुरू करने के लिए ज़रूरी मंजूरी आसानी के साथ लेने और राज्य में उद्योगों को उत्साहित करने के लिए इस नई पहल की शुरुआत की गई हे। उन्होनें कहा कि शहर में नए उद्योग लगने से बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के नये रास्ते खुलेगें। जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र दीप सिंह गिल ने उद्योगपतियों न्योता दिया कि अपना कारोबार आसानी से शुरू करने और अलग अलग रेगुलेटरी क्लीयरेंस और वित्तीय प्रोत्साहन आदि सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग और कामर्स विभाग पंजाब के ‘बिज़नस फस्ट पोर्टल ’ का प्रयोग करे। ‘बिज़नस फस्ट पोर्टल ’ के द्वारा प्रवानगी का सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर करुण धवन ने मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से राज्य में उद्योगों को उत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू करने के लिए धन्यवाद किया