जालंधर, (संजय शर्मा )-जि़ला मैजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा द्वारा भरतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 और पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 की धारा 54 पंजाब लाइसेंस नियमावली 1956 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तारीख़ 03.06.2023 को भक्त कबीर जी के मंदिर के नज़दीक जहाँ से शोभा-यात्रा शुरू होनी हैं और शोभा-यात्रा के गुजऱते समय रास्ते के आस-पास की अंडे, मीट और शराब की सभी दुकानों और तारीख़ 04.06.2023 को भक्त कबीर जी के मंदिर (धार्मिक स्थान) के आस-पास अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।