डिप्टी कमिशनर पुलिस की तरफ से अलग -अलग पाबंदियों के आदेश जारी

जालंधर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जसकिरनजीत सिंह तेजा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा अंदर वाहन खड़े करने के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों,अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक /प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाऐंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी.कैमरे इस तरीके के साथ लगाए जाएँ कि जो वाहन पार्किंग के अंदर /बाहर आता -जाता है उसकी वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी.कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी.तयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्यूरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिशनर जालंधर में जमा करवाई जाये और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खडा करना हो तो रजिस्टर में उसका इंदराज वाहन मालिक का नाम,मोबायल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएँ। आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खडा करना हो तो उसका इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसेस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाये।

डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर ने अन्य आदेश के द्वारा कमिशनरेट पुलिस जालंधर की हद अंदर किसी किस्म का हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

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