पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे जिसमे 9 वी से 12 वीं कक्षा के विध्यार्थी जा सकते है लेकिन छात्रों को इसमें सोशल डिस्टन्सिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और छात्रों के माता पिता की माता पिता की सहमति के अनुसार ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। इसके इलावा उच्च शिक्षा संस्थानों को भी 15 अक्टूबर से दिशा निर्देशों के साथ खोला जा रहा है। स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोला जाएगा परन्तु इसमें केवल स्पोर्टसपर्सन ही अपने अभ्यास के लिए जा सकते है। व्यापार से व्यापार प्रदर्शनी (B 2 B ) को भी 15 अक्टूबर से खोला जाएगा, जिसमे केवल 100 वियक्तियों को ही अनुमति मिल सकेगी। इसके इलावा धार्मिक, समाजिक गतिविधयों के अवसर पर भी केवल 100 वियक्तियों को ही आने की अनुमति होगी। अधिक जानकारी के लिए निचे दी गई गाइडलाइन्स देखे