गैंगस्टर एक्ट में दोषी सुंदर भाटी समेत दस लोगों को 9-9 साल की सजा

नोएडा की कासना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अहम मामले में जिला अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 10 दोषियों को नौ-नौ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इन सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सजा पाए दोषियों में सुंदर भाटी, सिंहराज, विकास पंडित, योगेश, ऋषिपाल, बॉबी उर्फ शेरसिंह, सोनू, यतेन्द्र चौधरी, अनूप भाटी और दिनेश भाटी शामिल हैं. हालांकि सिंहराज और ऋषिपाल को छोड़कर बाकी आठ दोषी अपनी घोषित सजा से अधिक अवधि जेल में बिताने के कारण रिहा कर दिए गए जबकि सिंहराज और ऋषिपाल को शेष सजा पूरी करने के जेल भेजा गया है.

दरअसल ये मामला 8 फरवरी 2015 का है जब नियाना गांव में एक शादी समारोह से लौटते समय दादूपुर के ग्राम प्रधान, सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था. इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, बदमाशों में से एक जतिन खत्री भी ढेर हो गया था.

जांच में हरेंद्र नागर और सुंदर भाटी के बीच सरिया चोरी, फैक्टरी स्क्रैप और पानी सप्लाई को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आई थी. वर्चस्व की इस लड़ाई के चलते ही हत्या की सुपारी दी गई थी. इसी प्रकरण में सुंदर भाटी समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

 

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