नई दिल्ली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई। सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 व्यक्तियों को उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस आदेश से राहत पाने वालों में एक नाम तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के. कविता का भी है।
स्पेशल जज (PC एक्ट) जितेंद्र सिंह ने मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। लिहाजा, अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इन सभी 23 लोगों के खिलाफ अपना केस बंद कर दे। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन का केस न्यायिक स्क्रूटनी में टिक नहीं पाता क्योंकि सीबीआई ने सिर्फ अंदाजे के आधार पर साजिश की कहानी बनाने की कोशिश की थी। इस तरह सीबीआई इन 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया केस खड़ा करने में नाकाम साबित हुई।