जालंधर, अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर ( देहाती) की सीमा अंदर पड़ते पैट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और इनमें कम से कम सात दिन की रिकार्डिंग रखने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 04.11.2024 तक लागू रहेगा।