जालंधर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास)-कम-कार्यकारी डायरैक्टर वरिंदरपाल सिंह बाजवा ने आज जानकारी सांझा करते हुए कहा कि एन.आर.आई. सभा पंजाब के प्रधान के लिए चुनाव 5 जनवरी 2024 को होनी है के मद्देनजर, सभा के सदस्यों की ड्राफट मतदाता सूची सभा की वैबसाइट www.nrisabhapunjab.in पर उपलब्ध होगी। 3 नवंबर 2023, जिसके लिए 10 नवंबर 2023 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि दावे एवं आपत्तियों का निपटारा संबंधित ईआरओ द्वारा 17 नवंबर 2023 तक किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र 11 व 12 दिसंबर 2023 को भरे जाएगे जबकि नामांकन पत्रों की जांच 13 दिसंबर 2023 को होगी। 14 और 15 दिसंबर को चुनाव में सर्वसम्मति की संभावनाएं तलाशने के बाद 22 दिसंबर 2023 को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि एन.आर.आई सभा पंजाब के उप-नियम 3 (सी) (viii) के अनुसार फोटो पहचान पत्र की वैधता 5 वर्ष है और फोटो पहचान पत्र हर पांच साल में नवीनीकृत किया जाएगा।
पंजाब सरकार द्वारा जारी उपरोक्त नियमों के मद्देनजर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने सभा के सभी सदस्यों से अपने पांच साल से पुराने फोटो पहचान पत्र को नवीनीकृत करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि फोटो पहचान पत्र के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2023 है।
उन्होंने आगे बताया कि जिन एनआरआई ने 27 अक्तूबर, 2023 तक सदस्य के रूप में पंजीकरण करवाया है, उन्हें ही इस चुनाव में भाग लेने ,मतदान करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकित व्यक्ति एनआरआई है सदस्यों की ओर से मतदान नहीं कर सकते।
श्री बाजवा ने कहा कि विधानसभा में जो एन.आर.आई. वोट डालने आ रहे है सदस्य अपने पासपोर्ट के साथ एनआरआई सभा पंजाब या एनआरआई विधानसभा जिला इकाई द्वारा जारी पहचान पत्र अवश्य साथ लाए।
उन्होंने कहा कि मतदान के समय पहचान का कोई अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए www.nrisabhapunjab.in पर विजिट किया जा सकता है।