वाराणसी, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगा दी है। यह रोक 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक जारी रहेगी। इसके पहले मुस्लिम पक्ष जिला जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि शुक्रवार (21 जुलाई) को जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। इसके खिलाफ हमें अपील करने का मौका तक नहीं मिला। सोमवार की सुुबह सर्वे शुरू कर दिया गया। आदेश में खुदाई की बात है। इसके खिलाफ हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन की रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील की मोहलत दे दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की कार्रवाई और खुदाई के बारे में यूपी सरकार से भी सवाल किया था जिस पर यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि वहां एक ईंट भी नहीं सरकाई गई है दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक के लिए रोक लगाई है। इसके पहले मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगा। हिंंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मीडिया को बताया कि मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश के खिलाफ अपील के लिए वक्त मांगा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के लिए सर्वे पर रोक लगाते हुए उन्हें वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिला जज के आदेश में कोई गलती नहीं है। अब मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेेकर हाईकोर्ट में जाएगा। हम वहां भी उनका पुरजोर विरोध करेंगे।