NEW DELHI : ड्रग्स केस में फंसे शिअद नेता बिक्रम मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मजीठिया को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट 23 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने मजीठिया को 24 फरवरी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण और नियमित जमानत की गुहार का मौका दिया है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि बिक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में 31 जनवरी तक गिरफ्तारी समेत अन्य सख्त कदम न उठाए। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक दुश्मनी साधी जा रही है।