बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाने वालो पर होगी कार्रवाई

जालंधर,(विशाल)-बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में तकनीकी फेरबदल करके पटाखे चलाने वाले मालिकों को अब सख्त कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। प्रशासन ने धारा-144 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर की सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिलों से पटाखे बजाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। साथ ही यह भी आदेश जारी किए हैं कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी ऐसे साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही फिट करके देगा। आदेश 29 जून 2021 तक लागू रहेंगे।

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