दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, एंबुलेंस के बजाय शव ले जाने के लिए पुरानी DTC बसों का उपयोग करें

नई दिल्ली: कोरोना (Corona) के हालातों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक और सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, ‘एंबुलेंस के बजाय शव ले जाने के लिए पुरानी डीटीसी बसों का उपयोग करने पर विचार करें.’ कोविड मरीजों को बढ़ती संख्या के मद्देनजर सैन्यबलों की सहायता लेने पर विचार करने को भी कहा है.

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