जालंधर में नाइट कर्फ्यू मेडीकल स्टोरों व अस्पतालों पर लागू नहीं होगा

जालंधर,(विशाल)- कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को मुख्य रखते हुए रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, वह आदेश मेडीकल स्टोर और अस्पतालों पर लागू नहीं होंगे| इस संबंध में डीसी घनश्यम थोरी ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू में मैडीकल स्टोरों व अस्पतालों को छूट दी गई है

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