जालंधर,(विशाल)- कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को मुख्य रखते हुए रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, वह आदेश मेडीकल स्टोर और अस्पतालों पर लागू नहीं होंगे| इस संबंध में डीसी घनश्यम थोरी ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू में मैडीकल स्टोरों व अस्पतालों को छूट दी गई है