इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में सीनियर सहायक रहे संजीव कालिया के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज

जालंधर, जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में सीनियर सहायक रहे संजीव कालिया (अब होशियारपुर में तैनात) के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया गया है। संजीव कालिया ने जालंधर में तैनाती के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपए का प्लाट लिखवाया है। इसका खुलासा डेली संवाद ने किया था।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान संजीव कालिया, सीनियर सहायक, नगर सुधार ट्रस्ट, जलंधर (अब होशियारपुर में तैनात) के खिलाफ नगर सुधार ट्रस्ट, जलंधर में अपने पद का दुरुपयोग कर अनियमितताएं करने और पत्नी के नाम पर प्लॉट की घपलेबाजी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत संख्या 75/2022 की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त संजीव कालिया के खिलाफ दविंदरपाल कौर से प्लॉट नंबर 828 की बिना निर्माण फीस 14,35,350 रुपए हासिल किए बिना और डीलिंग हैंड न होने के बावजूद अपने पद का दुरुपयोग कर अप्रैल 21, 2010 को एक पत्र लिखकर उक्त प्लॉट के खसरा नंबर की रिपोर्ट देने के लिए पटवारी को लिखा
इसके बाद पटवारी ने खसरा नंबर संबंधित रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट सेल्स को भेजी लेकिन संजीव कालिया ने सुपरिटेंडेंट को बाईपास करते हुए बिना बिना निर्माण फीस 14,35,350 रुपए हासिल किए बिना ही सीधे तौर पर तत्कालीन चेयरमैन से उक्त प्लॉट दविंदरपाल कौर के नाम पर आवंटित करवा लिया।
जानकारों के माध्यम से सोहन देवी तक पहुंच कर उसे महज 6,50,000 रुपए देकर दीपक पुत्र सोहन लाल निवासी सत्तावाली, थाना आदमपुर जिला जालंधर को मुख्तियार-ए-आम नियुक्त कर उसके नाम पर मुख़्तियारनामा नंबर 275 दिनांक 10.10.2011 के साथ पंजीकृत करवा दिया।

इसके बाद उक्त प्लॉट को संजीव कालिया ने अपने निजी लाभ के लिए मुख़्तियार-ए-आम दीपक के आधार पर 94.5 एकड़ योजना में अपने आवासीय मकान नंबर 277 के साथ लगे प्लॉट नंबर 276 (पत्र संख्या 1202 दिनांक 28.10.2011) के माध्यम से सोहन देई के नाम पर आवंटित करवा लिया।
[03/01, 12:44 am] sanju: संजीव कालिया ने उक्त प्लॉट को खरीदने संबंधी अपने विभाग से मंजूरी नहीं ली और न ही बाद में विभाग को सूचित किया। एक जनसेवक होते हुए ऐसा करना संजीव कालिया द्वारा अपराध किया गया, जिसके चलते उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 409 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1)ए सहित 13(2) के तहत थाना विजिलेंस ब्यूरो, रेंज जालंधर में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी संजीव कालिया को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले की आगे की जांच जारी है।

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