मिठाई की दुकानों के लिए नए नियम जारी , 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागु

कालांवाली, ( पवन शर्मा )-भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिठाई की दुकानों के लिए नए नियम जारी किए हैं । अब बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के डिब्बों पर ‘ निर्माण की तारीख ‘ प्रदर्शित करनी होगी । साथ ही दुकानदारों को उपभोक्ताओं को यह भी बताना होगा कि कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा । ‘ निर्माण की तारीख ‘ और ‘ उपयोग की उपयुक्त अवधि ‘ जैसी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा । यह नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे ।

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